भरतपुर. जिले के बयाना क्षेत्र में 5 साल पहले एक व्यक्ति की शिकायत पर जलती चिता से महिला का अधजला शव बाहर निकाला था. पिता ने दामाद के खिलाफ बेटी की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था. अब पांच साल बाद गुरुवार को हत्यारे पति को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई (Man sentenced to life imprisonment for killing his wife) है. साथ ही 5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
यह था मामला:अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी ने बताया कि करौली जिले के सूरौठ निवासी मदनलाल जोगी की बेटी हेमा की शादी बयाना के राकेश के साथ हुई थी. 15 मार्च, 2017 को पति राकेश और उसके परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर हेमा की हत्या कर दी. इसके बाद गुपचुप तरीके से मृतका का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की. सूचना पाकर मृतका का पिता मदनलाल, बेटी की ससुराल रसेरी पहुंचा. यहां बेटी की चिता जल रही थी.