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साले की हत्या के जुर्म में जीजा को आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये का अर्थदंड - rajasthan

भरतपुर की अतिरिक्त जिला सेशन ने शुक्रवार को साले की हत्या के जुर्म में जीजा को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. ये मामला चिकसाना थाना क्षेत्र के ऊंचा नगला गांव का है. जहां, साल 2016 में जय सिंह नाम के युवक ने अपने ही साले फूल सिंह की लोहे के सरिए से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

साले की हत्या के जुर्म में जीजा को आजीवन कारावास

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Published : Jul 19, 2019, 9:20 PM IST

भरतपुर. जिले में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला सेशन न्यायाधीश संख्या-4 के न्यायधीश अशोक कुमार टांक ने हत्या के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. न्यायधीश टांक ने आरोपी युवक को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया.

साले की हत्या के जुर्म में जीजा को आजीवन कारावास

दरअसल, ये मामला चिकसाना थाना क्षेत्र के ऊंचा नगला गांव का है. जहां, पर साल 2016 में जय सिंह नाम के युवक ने अपने ही साले फूल सिंह के लोहे के सरिए से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. पुलिस के अनुसार जय सिंह ने अपनी मां गीता को खाना बनाने के लिए कहा था. गीता घर के सभी सदस्यों का खाना बनाती थी. खाना बनाने की बात कहते ही जयसिंह का साला फूलसिंह बीच में बोल पड़ा. इतने में जयसिंह आवेश में आ गया और फूलसिंह को पास की एक फैक्ट्री में ले गया और उसकी लाठी और सरियों से जमकर पिटाई कर दी.

वहीं, थोड़ी देर बाद फैक्ट्री में कोई व्यक्ति गया तो उसने देखा की फूलसिंह वहां खून से लथपथ हालात में पड़ा हुआ है. तभी उसने ये बात फूलसिंह के घर बताई और उसे जिला आरबीएम अस्पताल लाया गया. लेकिन, हालात ज्यादा नाज़ुक होने के कारण उसे जयपुर एसएमएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया. वहीं, उसने इलाज़ के दौरान दम तोड़ दिया. फूलसिंह के परिजनों ने इसकी रिपोर्ट चिकसाना थाने में दर्ज करवाई और काफी छानबीन के बाद पुलिस ने हत्या से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाए और फूलसिंह के जीजा जयसिंह को गिरफ्तार कर लिया. उधर, इस मामले में 19 गवाह और 19 दस्तावेज़ पेश किए गए. जिसके बाद शुक्रवार को न्यायालय ने जयसिंह को आजीवन कारावास की सजा और 20 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.

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