कामां (भरतपुर). कामां न्यायालय के सिविल जज एवं सेशन न्यायाधीश अंकिता बेनीवाल ने ऐतिहासिक फैसला सुनते हुए मंत्री जाहिदा खान (Court acquitted minister Zahida Khan) सहित अन्य लोगों को दोष मुक्त किया है. वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश चंद्र गुप्ता ने बताया कि जुरहरा थाना क्षेत्र के नौगामां मतदान केंद्र पर एक दिसंबर 2003 को राज्य कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का मामला पीठासीन अधिकारी राम हंस चौधरी की ओर से जुरहरा थाने पर दर्ज कराया गया था. इसके बाद से लगातार मामले में सुनवाई चलती रही. 6 जून 2022 को अंतिम बहस की गई.
मंत्री जाहिदा खान सहित अन्य लोग भी मौजूद थे जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया और करीब 19 वर्ष बाद मंत्री जाहिदा खान सहित अन्य लोगों को सिविल जज एवं सेशन न्यायाधीश अंकिता बेनीवाल ने ऐतिहासिक फैसला सुनते हुए दोष मुक्त कर दिया गया है. वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश चंद्र गुप्ता ने बताया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक द्वेष को रखते हुए मंत्री जाहिदा खान सहित अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था लेकिन सच्चाई की जीत हुई है. मामले में समय जरूर लगा है और आज ऐतिहासिक दिन है कि राज्य की मंत्री जाहिदा खान व अन्य लोगों को न्यायालय से दोषमुक्त कर दिया है. सभी लोग फैसले का स्वागत करते हैं.