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भरतपुर: सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर हरि गिरि भोले समेत 150 अनुयायियों के खिलाफ मामला दर्ज

भरतपुर के प्रदीप हॉस्पिटल में गुरुवार को हरि गिर भोले बाबा इलाज के लिए आए थे. इसकी जानकारी मिलने पर बाबा के अनुयायियों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ीं. इस पर मथुरा गेट थाना पुलिस ने बाबा सहित 150 अनुयायियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

Violation of Social Distancing, Case against Hari Giri Bhole
सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर हरि गिरि भोले समेत 150 अनुयायियों के खिलाफ मामला दर्ज

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Published : Jun 13, 2020, 8:53 PM IST

भरतपुर.जिले की मथुरा गेट थाना पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को लेकर हरि गिरि भोले बाबा और उनके 150 अनुयायियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसमें कुछ लोग नामजद भी हैं. मथुरा गेट थाने से 500 मीटर दूरी पर गुरुवार को बाबा के अनुयायियों की भीड़ इकट्ठा हुई थी. इस दौरान बाबा के अनुयायियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई थीं.

सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर हरि गिरि भोले समेत 150 अनुयायियों के खिलाफ मामला दर्ज

जानकारी के अनुसार गुरुवार को शहर के प्रदीप हॉस्पिटल में हरि गिरी भोले बाबा अपने इलाज के लिए आये थे. बाबा के अनुयायियों का इसका पता चला तो वहां उनके अनुयायियों की भीड़ जमा हो गई. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती हुई देखी गईं. इस घटना के बाद मथुरा गेट थाना पुलिस ने हरि गिरी भोले बाबा सहित करीब 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

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दरअसल, हरि गिरी भोले बाबा अपने हार्ट के इलाज के लिए अक्सर प्रदीप हॉस्पिटल पर आते रहते हैं. 11 मई को भी वह रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आए थे. इस बात की जानकारी मिलने पर उनके काफी संख्या में उनके अनुयायी एकत्रित हो गए. जिसके बाद मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को वहां से हटाया. जिसके बाद पुलिस ने हरि गिरि भोले बाबा सहित 150 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया. आगे पुलिस की जांच जारी है.

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बता दें कि कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है. जिसके अंतर्गत लोगों को एक जगह एकत्रित नहीं होने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के आदेश दिए गए हैं. हरि गिर भोले बाबा और उनके अनुयायियों पर सरकारी नियमों का उल्लंघन करने के लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

क्या है आईपीसी की धारा 188

महामारी कानून के अंतर्गत अगर कोई सरकारी नियमों या कानून के निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसको आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है. इसके तहत सजा के दो प्रावधान हैं.

1- अगर कोई सरकार या किसी सरकारी अधिकारी की ओर से कानूनी रूप से दिए गए आदेशों का उल्लंघन करता है, या उसकी किसी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है, तो उसे कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है.

2- अगर किसी के द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, आदि को खतरा होता है, तो उसे कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है.

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