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पचपदरा में 'मतदाता सत्यापन कार्यक्रम’ का शुभारंभ,ऑनलाइन भी करा सकेंगे सत्यापन - मतदाता सत्यापन कार्यक्रम समाचार

बाड़मेर के बालोतरा में पचपदरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की शुरूआत हुई. इस कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता की प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे.

मतदाता सत्यापन कार्यक्रम समाचार, Voter verification program news

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Published : Sep 2, 2019, 2:14 AM IST

बालोतरा (बाड़मेर). पचपदरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में रविवार से मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की शुरूआत हुई है. इस कार्यक्रम में उपखण्ड निर्वाचन अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार रविवार को प्रातः 11 बजे उपखण्ड मुख्यालय पर पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ स्तर पर बूथ लेवल अधिकारी की ओर से मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है.

'मतदाता सत्यापन कार्यक्रम’ का हुआ शुभारंभ

रोहित कुमार ने बताया कि यह अभियान 1 सितम्बर, 2019 से 15 अक्टूबर, 2019 तक चलेगा. उनके मुताबिक यदि प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक हो तो आयोग की ओर से अधिकृत दस्तावेज या भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, किसान प्रमाण पत्र, सरकारी या अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र और राशन कार्ड में से एक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर करवा सकते हैं. उन्होंने बताया कि अभियान की अवधि में बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता की प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे.

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रोहित कुमार ने आमजन से इस अभियान के दौरान मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टियों का ऑन लाइन सत्यापन कराने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि आम नागरिकों और मतदाताओं से अपील है कि वे अभियान के दौरान मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टियों का ऑन लाइन सत्यापन कराएं. साथ ही कहा कि मतदाता स्वयं आयोग की ओर से उपलब्ध करवाई गई सुविधाएं जैसे एनवीएसपी पोर्टल, वोटर हैल्पलाइन मोबाइल एप के माध्यम से अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकते है. ताकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार की जा सके.

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उपखण्ड निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जिन मतदाताओें के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या एन्ड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं है तो वे इन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज के साथ उनके क्षेत्र में स्थापित कॉमन सर्विस सेन्टर पर जाकर सत्यापन करा सकते हैं. आवश्यकता होने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके साथ-साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में वोटर फेसिलिटेशन सेन्टर भी खोले गए हैं. उनके मुताबिक दिव्यांगों के लिए सत्यापन की सुविधा कॉल सेन्टर के माध्यम से की गई है. वे 1950 पर फोन करके प्रविष्टियों का सत्यापन करवा सकते हैं.

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