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धोरीमन्ना उपखंड अधिकारी ने किया क्षेत्र का दौरा, बिना अनुमति खुली तीन दुकानों को किया सीज

कोरोना संकट में पूरा देश घरों में है और राज्य में मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कई जगह पर बिना अनुमति के दुकानें खोलने और लोगों से मुनाफाखोरी की शिकायतें आने लगी है. ऐसे में धोरीमन्ना की एसडीएम ने ग्राहक बनकर दुकानों का जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने जो देखा वह हैरान करने वाला था, एसडीएम ने इस पर कार्रवाई करते हुए बिना अनुमति खुली इन दुकानों को सीज किया है.

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Published : May 1, 2020, 12:56 PM IST

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बिना अनुमति खुली तीन दुकानों को किया सीज

बाड़मेर.राजस्थान में लॉकडाउन के 42 दिनों के बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान दुकानों को खोलने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन बावजूद इसके मुनाफाखोरी और बिना इजाजत के दुकान खोलने की शिकायतों पर बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना एसडीएम कुसुमलता चौहान ने कार्रवाई करते हुए अनुमति नहीं होने के बावजूद खुली तीन दुकानों को सीज किया है. जिसके बाद बिना अनुमति के दुकानें खोलने वाले कई दुकानदारों में हड़कंप मच गया है.

बिना अनुमति खुली तीन दुकान सीज

उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान ने बताया कि धोरीमन्ना में मॉडिफाइड लॉकडाउन के निर्देशों की अहवेलना करने पर फास्ट फूड कैफे, रेस्टोरेंट, फर्नीचर और स्टील वर्क्स की दुकान को सीज किया गया है. उन्होंने बताया कि धोरीमन्ना में लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए लगातार निरीक्षण करने के साथ आमजन और दुकानदारों से समझाइश की जा रही है. साथ ही सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए क्षेत्र में दुकानें खोलने का समय निर्धारित किया गया है.

धोरीमन्ना उपखंड अधिकारी ने क्षेत्र का लिया जायजा

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उपखंड अधिकारी चौहान ने बताया कि सरकार की ओर से आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की छूट दी गई है. लेकिन लोगों की ओर से सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने से लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है. ऐसी स्थिति को देखते हुए धोरीमन्ना उपखंड क्षेत्र में स्टेशनरी, मोबाइल रिचार्ज, पंखों और कूलर की दुकानों को खोलने का समय प्रात: 10 से सांय 5 बजे निर्धारित किया गया है. जबकि अनाज, सब्जी और किराना की दुकानें पूर्व निर्धारित समय के अनुसार खुली रहेगी.

उन्होंने बताया कि दुकानदारों को निर्धारित समय के अनुसार दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए है. इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि वे स्वयं मास्क पहनकर रखें. साथ ही बिना मास्क पहने हुए व्यक्ति को सामान नहीं बेचे. इसके अलावा जिन दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई है और उनको बंद रखने के निर्देश दिए गए है, उन्हें बंद ही रखे.

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