बाड़मेर.अपने बयानों और कारनामों से हमेशा चर्चा में रहने वाले बर्खास्त आईपीएस पंकज चौधरी का नामांकन रद्द हो सकता है. इस मामले में दलील दी जा रही है कि राज्य या केंद्र की सरकार से किसी कारण से बर्खास्त हुए कर्मचारी या अधिकारी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता की श्रेणी में आते हैं. ऐसे में अब पंकज चौधरी के चुनाव लड़ने पर तलवार लटकी हुई है.
बता दें, केंद्र सरकार से बर्खास्त आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी बड़मेर से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. जिसके बाद चर्चाओं का दौर जारी हो गया है कि क्या पंकज चौधरी चुनाव लड़ने के योग्य हैं. बताया जा रहा है कि राज्य या केंद्र की सरकार से किसी कारण से बर्खास्त हुए कर्मचारी या अधिकारी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता की श्रेणी में आते हैं. हालांकि, ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे मामले में अभ्यर्थी या प्रत्याशी को भारत निर्वाचन आयोग से सर्टिफिकेट लेना होता है. आयोग द्वारा सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है.
वहीं, प्रथम चरण के चुनाव के लिए मंगलवाल नामांकन का अंतिम दिन है. बुधवार नामांकन पत्रों की जांच होगी. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जांच के दौरान ही पता चल जाएगा की पंकज चौधरी ने चुनाव आयोग द्वारा जारी सर्टिफिकेट लगाया है कि नहीं लगाया. अगर चौधरी ने सर्टिफिकेट लगाया होगा तो उनका नामांकन रद्द नहीं होगा और अगर नहीं लगाया होगा तो वो चुनाव लड़ने के लिए अमान्य होंगे.