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बाड़मेर : शादी समारोह से पहले प्रशासन को देनी होगी सूचना, जुर्माना राशि तय - विवाह समारोह

प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं. प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू और धारा-144 को लागू किया गया है. इसके अलावा आगामी दिनों में शादियों के सीजन को देखते हुए गहलोत सरकार ने विवाह समारोह को लेकर भी कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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शादी समारोह से पहले प्रशासन को देनी होगी सूचना

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Published : Nov 24, 2020, 6:26 PM IST

बाड़मेर. नए नियमों के तहत शादी से पहले इसकी सूचना प्रशासन को देनी होगी. बिना सूचना के आयोजन करवाने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. यही नहीं 100 से अधिक लोग एकत्रित होने पर 25 हजार का जुर्माना वसूल किया जाएगा. इसके साथ ही विवाह समारोह की वीडियोग्राफी करना भी अनिवार्य कर दिया गया है.

शादी समारोह से पहले प्रशासन को देनी होगी सूचना

कोविड-19 की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए सरकार ने अब शादी की सूचना देना जरूरी कर दिया है. ऐसे में मंगलवार को बाड़मेर तहसीलदार कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग अपने बेटे-बेटियों की शादी का कार्ड लेकर पहुंचे और इसकी सूचना प्रशासन को देते नजर आए.

बाड़मेर तहसीलदार प्रेम सिंह माचरा ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विवाह को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें 100 लोगों से अधिक शामिल नहीं हो सकते. इसके अलावा आयोजन कर्ताओं को शादी से पूर्व इसकी सूचना प्रशासन को देनी होगी. सूचना नहीं देने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग उपस्थित मिलने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा.

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प्रेम सिंह के मुताबिक, आगामी कुछ दिनों में शादियों के मुहूर्त है ऐसे में बड़ी संख्या में आयोजनकर्ता कार्यालय पहुंचकर विवाह समारोह की सूचना दे रहे हैं. बता दें कि बाड़मेर प्रशासन ने जिले में विवाह संबंधित आयोजन हेतु आमंत्रित अतिथियों की संख्या को नियंत्रित करने और नए निर्देशों की पालना सुनिश्चित के लिए निर्देश जारी किए हैं. विवाह संबंधित आयोजनों पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं. ऐसे में बिना सूचना के विवाह समारोह का आयोजन करने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा.

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