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Published : Jul 10, 2020, 7:59 PM IST

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बालोतरा SDM पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश, 3 साल तक चुनाव कार्य में नहीं लगाने के आदेश जारी

राज्य चुनाव आयोग ने बालोतरा के उपखंड अधिकारी की ओर से निर्वाचन कार्यों की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरतने के मामले में उन्हें 3 साल तक के लिए चुनाव कार्य में नहीं लगाने के आदेश जारी किए हैं. वहीं, अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए.

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बालोतरा एसडीएम को 3 साल तक चुनाव कार्य में नहीं लगाने के आदेश जारी

बाड़मेर. जिले के बालोतरा क्षेत्र के उपखंड अधिकारी की ओर से निर्वाचन कार्यों की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. जिस पर राज्य चुनाव आयोग ने नाराजगी जाहिर की है और सरकार को लापरवाह एसडीएम को 3 साल तक चुनाव कार्य में नहीं लगाने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए. जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने 17 सीसी का नोटिस एसडीएम बालोतरा को जारी किया है.

बालोतरा एसडीएम को 3 साल तक चुनाव कार्य में नहीं लगाने के आदेश जारी

पंचायती राज चुनाव 2019-20 के संदर्भ में तैयार की जाने वाली मतदाता सूची में उपखंड अधिकारी बालोतरा रोहित कुमार की ओर से एक तरफा कार्रवाई करते हुए मतदाता सूची से कुछ नाम हटा दिए गए थे. जिस पर परिवादी बागावास निवासी मांगीलाल कोठारी ने निर्वाचन आयोग में अपील दायर की थी. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अपील स्वीकृत करते हुए जांच की गई.

जांच में राज्य निर्वाचन आयोग ने बालोतरा निर्वाचन अधिकारी रोहित कुमार की गंभीर लापरवाही सामने आई. जिस पर निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को कड़ा आदेश देते हुए लापरवाह एसडीएम रोहित कुमार को 3 साल तक निर्वाचन कार्य से दूर रखने के आदेश दिए और साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए.

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बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि वर्ष 2019-20 के पंचायती राज चुनाव के दौरान बालोतरा उपखंड अधिकारी की ओर से मतदाता सूची से नाम हटाए गए थे. बिना परिवादी का पक्ष जाने उसने राज्य निर्वाचन आयोग में अपील दायर की. जिस पर एसडीएम बालोतरा की लापरवाही सामने आने पर राज्य चुनाव आयोग ने 3 साल तक एसडीएम बालोतरा रोहित कुमार को चुनाव कार्यों से वंचित करने के आदेश दिए हैं. मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने 17 सीसी का नोटिस एसडीएम बालोतरा को जारी किया है.

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