बालोतरा (बाड़मेर). लूनी नदी में अतिक्रमण को लेकर लगाई गई जनहित याचिका में उच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर तक डे-टू-डे एक्शन प्लान के साथ अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला कलेक्टर को आदेश दिए थे. जिसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लूनी नदी बालोतरा की जद में आये करीब सौ पक्के अतिक्रमण चरणबद्ध तरीके से 10 नवंबर से हटाने का अभियान शुरू करेगी.
सूत्रानुसार उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लूनी नदी की जद में आये बड़ी बिल्डिंगें, स्कूल, भवन, अस्पताल, मकान और फैक्टरियां आदि सब ध्वस्त होंगे. इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बकायदा कार्ययोजना तैयार की है. गौरतलब है कि जिला कलेक्टर विश्राम मीणा और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा दो नवंबर को उच्च न्यायालय में पेश हुए थे. न्यायालय ने सख्ती से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए. जिसके अनुसार 10 नवंबर को बीस अतिक्रमण पहले चरण में हटेंगे. यह अभियान तीन चरणों मे सभी अतिक्रमण ध्वस्त करेंगे.