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RDX और हथियार के मामले में 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, 11 साल बाद आया फैसला

बाड़मेर के भारत-पाक सीमा से साल 2009 में 15 किलो विस्फोटक पदार्थ आरडीएक्स सहित कई अन्य हथियार भी बरामद किए थे. इस मामले में कोर्ट ने 11 साल बाद फैसला सुनाते हुए 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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आरडीएक्स एवं हथियार के मामले में 10 लोगों को आजीवन कारावास

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Published : Aug 25, 2020, 3:43 PM IST

Updated : Aug 25, 2020, 3:49 PM IST

बाड़मेर.राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले से साल 2009 में पुलिस सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई की थी. इस कार्रवाई के दौरान 15 किलो विस्फोटक पदार्थ आरडीएक्स सहित कई अन्य हथियार भी बरामद किए थे. इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से 11 साल तक मामला कोर्ट में चलने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

आरोपियों के पास से बरामद हुआ था 15 किलो आरडीएक्स

बता दें कि यह पूरा कंसाइनमेंट बब्बर खालसा आतंकवादी ग्रुप के पास सप्लाई होने के लिए पाकिस्तान सीमा से बाड़मेर में दाखिल हुआ था. लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने बड़ी कार्रवाई कर पूरे माल को बरामद कर दिया था. सितंबर 2009 में एटीएस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए बाड़मेर जिले के 15 किलोमीटर दूर मारूडी से हथियार एवं विस्फोटक सामग्री बरामद की थी.

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इसमें 15 किलो के आरडीएक्स एवं विदेशी पिस्टल सहित 1000 कारतूस बरामद किए थे. इस पूरे मामले में पुलिस ने 13 लोगों को आरोपी माना है, जबकि 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि भारत-पाक सीमा से तारबंदी से पहले जबरदस्त तरीके से तस्करी हुआ करती थी, जिसमें हथियार, आईडीएस, हेरोइन सहित कई अन्य सामग्रियों की तस्करी शामिल थी.

सीमा पर तारबंदी के बावजूद भी बब्बर खालसा पंजाब के आतंकवादी गुट को सप्लाई करने के लिए यह सारा माल आया था. आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में एक व्यक्ति बब्बर खालसा का आतंकवादी है.

Last Updated : Aug 25, 2020, 3:49 PM IST

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