बाड़मेर. जिले में गत वर्ष जून माह में एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसका गला घोट कर कुएं में फेंकने के आरोपी राशिद खान को पोक्सो कोर्ट बालोतरा ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. ठीक 1 साल बाद यह सजा सुनाई है. इस मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉ गगनदीप सिंगला ने 7 दिन में चालान पेश कर दिया था.
बाड़मेरः न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा...पीड़िता के वकील ने कहा अपराधी को मिलनी चाहिए फांसी...जाएंगे कोर्ट वहीं, न्यायालय की ओर से सजा सुनाई जाने के बाद पीड़ित के वकील स्वरूप सिंह राठौड़ ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इस अपराध में आरोपी को फांसी हो इसके लिए हम फैसले की कॉपी आने के बाद फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.
गौरतलब है कि गत वर्ष जून में रात के समय में 7 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला घोट कर उसकी हत्या कर दी गई थी. शव को गांव के बाहर सूखे कुएं में डाल दिया गया था. शिकायत के आधार पर ऑन रोड निवासी आरोपी रशीद को हिरासत में ले लिया गया था. परिजनों की नामजद शिकायत के आधार पर मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया था.
इस प्रकरण को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉ गगनदीप सिंगला ने त्वरित कार्रवाई कर 7 दिन में न्यायालय में चालान पेश कर दिया था. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके बाद अब पीड़ित के वकील का कहना है कि हम चाहते हैं कि आरोपी को इस अपराध के लिए फांसी की सजा दी जाए. उन्होंने कहा कि हम फैसले की कॉपी आने के बाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.