बाड़मेर. जिले में कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा. साथ ही जब तक उसकी आरटी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती. इसके अलावा विवाह समारोह में अब 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे. इससे अधिक व्यक्ति पाए जाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मध्य नजर राज्य सरकार ने विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ की गाइडलाइन जारी की है. उनके मुताबिक बाड़मेरवासी इस महामारी की भयावहता को समझते हुए बाजारों, विवाह- समारोहों सहित अन्य गतिविधियों में भीड़ भाड़ रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें.
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