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बाड़मेर: अनावश्यक घूमने वाले होंगे संस्थागत क्वारंटाइन, विवाह में 31 से अधिक मिले तो एक लाख का जुर्माना

बाड़मेर में कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण घूमता पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा. जब तक उसकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती. साथ ही विवाह समारोह में अब 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे. इससे अधिक व्यक्ति पाए जाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

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अनावश्यक घूमने वाले होंगे संस्थागत क्वारंटाइन

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Published : May 1, 2021, 10:21 PM IST

बाड़मेर. जिले में कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता पाया गया तो उसे संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा. साथ ही जब तक उसकी आरटी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती. इसके अलावा विवाह समारोह में अब 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे. इससे अधिक व्यक्ति पाए जाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मध्य नजर राज्य सरकार ने विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ की गाइडलाइन जारी की है. उनके मुताबिक बाड़मेरवासी इस महामारी की भयावहता को समझते हुए बाजारों, विवाह- समारोहों सहित अन्य गतिविधियों में भीड़ भाड़ रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें.

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जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार, 3 मई को प्रातः 5 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ रहेगा. इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे.

विवाह समारोह में अब 31 व्यक्ति ही अनुमत

विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा. विवाह समारोह के संबंध में दिनांक, आयोजन की समयावधि और स्थान की पूर्व सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को ईमेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों और अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी. इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा. एक लाख रुपए जुर्माना लगेगा.. बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रुपए, 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

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