बाड़मेर.खाद्य सामग्रियों की बिक्री को लेकर चिकित्सा विभाग अब सख्त होता नजर आ रहा है. राजस्थान चिकित्सा विभाग की ओर से जारी नवीन गाइडलाइन के तहत मिठाई विक्रेताओं समेत स्वनिर्मित खाद्य सामग्री विक्रेताओं को उत्पाद पर उसकी वैधता तिथि अंकित करनी होगी. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बाबूलाल विश्नोई ने मिठाई विक्रेताओं को तय मानकों की पालना करने की हिदायत दी है.
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चिकित्सा विभाग की तरफ से फूड पॉइजनिंग के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है. इस गाइडलाइन के तहत मिठाई विक्रेताओं को अब मिठाई एवं खाद्य पदार्थों पर उन की वैधता अवधि अंकित करनी होगी और जो दुकानदार ऐसा नहीं करेंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी.
मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बाबूलाल बिश्नोई ने बताया कि जिले भर में बिना पैकिंग खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं के साथ-साथ विभाग ने मिठाई विक्रेताओं को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि वह खाद्य सामग्री पर अवधि अंकित करें और अवधि पार होने पर खाद्य पदार्थ व मिठाई को अपने स्तर पर निस्तारण करें. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने वाले मिठाई विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हमारी टीम समय-समय पर शहर में विभिन्न दुकानों पर पहुंचकर इसको लेकर जांच भी करेगी.