बाड़मेर. अप्रैल माह के साथ ही बाड़मेर में कोविड-19 के संख्या में एकाएक बढ़ोतरी हो रही है. जिसे देखते हुए प्रशासन भी अब एक्शन मोड में आ गया है. जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बाड़मेर जिले में मंगलवार से जिले में रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक कर्फ्यू घोषित कर दिया है.
जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि बाड़मेर जिले में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण के फैलाव की आशंका है. जिसे बाड़मेर जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य मानव जीवन एवं लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो सकता है. ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बाड़मेर जिले निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केंद्रीय लोक प्रशांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया है.
उन्होंने बताया कि जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए शक्ति से आवागमन निर्गमन निषेध किया गया है. बाड़मेर जिले में रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक कर्फ्यू अवधि के दौरान आवागमन पूर्ण तरह बंद रहेगा. उन्होंने बताया कि कर्फ्यू संबंधित उक्त आदेश ग्रह विभाग द्वारा अनुमोदित गतिविधियों पर लागू नहीं होगा. इसी प्रकार उक्त आदेश समस्त राजकीय कार्यालय, निजी कार्यालय, स्वायत्तशासी संस्थाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा, राजकीय चिकित्सालय, निजी चिकित्सालय पशु चिकित्सालय समस्त चिकित्सा से संबंधित प्रतिष्ठान मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी, स्थानीय दूध विक्रेता, चिकित्सा हेतु आने वाले रोगियों के लिए परिवहन, एंबुलेंस, ऑन ड्यूटी सरकारी वाहन एवं अग्निशमन कानून एवं व्यवस्था अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा.
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