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COVID-19 के दौरान मुख्यालय छोड़ने पर बालोतरा नगर परिषद के आयुक्त को आरोप पत्र जारी

कोविड-19 के दौरान मुख्यालय छोड़कर जाने के मामले में नगर परिषद बालोतरा के आयुक्त को आरोप पत्र जारी किया गया है. उन पर राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम 1958 के सब नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई के चलते आरोप पत्र जारी किया गया है.

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बालोतरा नगर परिषद के आयुक्त पर आरोप पत्र जारी

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Published : Jun 13, 2020, 1:51 PM IST

बालोतरा (बाड़मेर). कोविड-19 महामारी के दौरान अधिकारियों के मुख्यालय छोड़ने के प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर नगर परिषद बालोतरा के आयुक्त राम किशोर को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) अधिनियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई के लिए आरोप पत्र जारी किया गया है.

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जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को दक्षिण-पश्चिम मानसून 2020 की पूर्व तैयारियों के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आयोजित बैठक में नगर परिषद बालोतरा के आयुक्त राम किशोर उपस्थित नहीं हुए, न ही उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित रहा. उन्होने बताया कि इस संबध में आयुक्त राम किशोर का मुख्यालय से बाहर होना ज्ञात हुआ है.

उन्होने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों के मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. इसके बावजूद भी आयुक्त राम किशोर ने मुख्यालय छोड़कर अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरती है. साथ ही 12 जून को बालोतरा में नगर परिषद द्वारा सेस कर वसूली के संबंध में ट्रांसपोटर्स द्वारा विरोध प्रदर्शित किया गया है.

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इस दौरान नगर परिषद आयुक्त राम किशोर के अनुपस्थित रहने और किसी जिम्मेवार अधिकारी के नहीं होने से नगर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति तनावपूर्ण बन गई है. जिला कलेक्टर ने बताया कि नगर परिषद बालोतरा के आयुक्त राम किशोर का यह कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आने से उन्हें राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील अधिनियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया गया है.

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