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बाड़मेर: लॉकडाउन में सब्जी बेचने वाले व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज

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Published : Jul 10, 2020, 7:52 PM IST

बालोतरा में सब्जी मंडी से फैला कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है. इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने बाड़मेर क्षेत्र में 7 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित किया हुआ है. वहीं, इसका उल्लंघन कर सब्जी की अवैध मंडी लगाई जा रही है. जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

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अवैध सब्जी मंडी लगाकर सब्जी बेचने वाले व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज

बालोतरा(बाड़मेर). जिले में सब्जी मंडी से फैला कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा. इस संक्रमण की चैन को रोकने के लिए प्रशासन ने बाड़मेर शहर और उसके परिधि क्षेत्र में 7 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित किया हुआ है. इसके बावजूद लॉकडाउन का उल्लंघन कर सब्जी की अवैध मंडियां लगाकर धड़ल्ले से व्यापार किया जा रहा था.

सब्जी बेचने वाले व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज

जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से सब्जी मंडी लगाकर व्यापार कर रहे एक व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जिला प्रशासन की ओर से घोषित लॉकडाउन के बावजूद भी सब्जी व्यापारियों की ओर से अवैध सब्जी मंडी लगाकर व्यापार किया जा रहा है.

जिसकी शिकायत पर प्रशासन ने सब्जी मंडी के एक व्यापारी धनाराम माली के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है. एएसपी खीव सिंह भाटी ने बताया कि बाड़मेर में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. जिसे देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया है.

इसके बावजूद भी कई सब्जी मंडी व्यापारियों की ओर से अवैध सब्जी मंडी लगाकर व्यापार किया जा रहा था. जिस पर प्रशासन की ओर से तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए सब्जी व्यापारी धनाराम के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है. उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर दिया गया है कि जो भी तथ्य जांच में सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

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गौरतलब है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर प्रशासन ने 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू किया है, ताकि संक्रमण को पहले से रोका जा सके. बावजूद इसके कुछ व्यापारी अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन कर सब्जी व फल विक्रय कर कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं. जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक सब्जी मंडी व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. इस पर भारतीय दंड संहिता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम व राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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