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CM Gehlot पर अमर्यादित भाषा में टिप्पणी करने के आरोपी को भेजा जेल, जमानत याचिका खारिज - मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

भीम सेना के नेता नवाब सतपाल तंवर को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया. कोर्ट ने तंवर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

Bhim Sena leader sent to jail in alleged controversial speech on CM Gehlot
CM Gehlot पर अमर्यादित भाषा में टिप्पणी करने के आरोपी को भेजा जेल, जमानत याचिका खारिज

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Published : Feb 24, 2023, 9:18 PM IST

सिवाना (बाड़मेर).राजस्थान पुलिस ने गुरुवार को भीम सेना के नेता नवाब सतपाल तंवर को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ कथित तौर पर 'अपमानजनक' टिप्पणी करने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में सोहना रोड गुरुग्राम में स्थित उनके कार्यालय के बाहर से गिरफ्तार कर लिया. शुक्रवार को सिवाना न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तंवर को पेश किया गया. जहां कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.

सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रियंका गांधी के खिलाफ अमर्यादित और अशोभनीय भाषा का उपयोग करने के मामले को लेकर शुक्रवार को नवाब सतपाल तंवर (भीम सेना चीफ) को सिवाना न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया. तंवर पर रविवार को बाड़मेर जिले के सिवाना थाना के मिठोड़ा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान अपमानजनक टिप्पणी पर सिवाना पुलिस में मामला दर्ज किया गया था. कथित रूप से इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

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जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर अमर्यादित भाषा का कथित वीडियो 19 फरवरी की शाम को करीब 5.30 बजे मिठोडा गांव में स्वागत के दौरान दिए गए भाषण का बताया जा रहा है. इस पर पुलिस ने सतपाल तंवर पर धारा 153 (क) में मामला दर्ज कर हरियाणा से गिरफ्तार कर सिवाना लाया गया है. वहीं शुक्रवार को तंवर को सिवाना न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. जहां कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.

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सरकारी वकील जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट में पेश की गई थी. न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए तंवर को जेल भेज दिया. आरोपी के अधिवक्ता इमरान खान ने बताया कि सरकार के दबाव में राजनीति के चलते पुलिस की ओर से तंवर को गिरफ्तार किया गया है. जबकि ऐसी धाराएं नहीं बनतीं. जमानत की याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है. हम आगे सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी लगाएंगे.

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