बाड़मेर.जिले के धोरीमन्ना के चिंकारा प्रकरण में आरोपी की जमानत खारिज हो गई है. एडवोकेट भजनलाल गोदरा ने बताया कि बाड़मेर के धोरीमन्ना क्षेत्र में चिंकारा शिकार के मुख्य साजिशकर्ता अभियुक्त वीराराम पुत्र घमाराम निवासी धोरीमन्ना की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 सुशील कुमार जैन ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त की जमानत याचिका को खारिज किया.
आरोपी वीराराम पर थे ये आरोप - आरोपी ने अन्य मुलजिम के साथ मिलकर राज्य पशु चिंकारा की हत्या की. आरोपी मूक प्राणियों के विरूद्ध गंभीर अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्त पाए गए. मुलजिमान की ओर से जैविक तंत्र को नष्ट करने के दोषी पाए गए.
पढ़ें- नई शिक्षा नीति : उज्ज्वल भविष्य की ओर बड़ा कदम...या नई बोतल में पुराना शरबत
कोर्ट में कहा गया कि अपराध के नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि समाज में ऐसे अपराधियों में भय हो. लोग कानून का सम्मान करें और मूक प्राणियों के स्वच्छंद विचरण में खलल न डालें और संरक्षित वन्य प्राणियों की रक्षा हो सके. इसके लिए ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना जरूरी है.