राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई: बाड़मेर कलेक्टर

बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते जिले में किसी भी प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की अनुमति नहीं है. उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर आयोजकों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

Barmer news, covid-19 guideline, Barmer Collector
बाड़मेर कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी

By

Published : Sep 30, 2020, 7:12 PM IST

बाड़मेर. वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है. लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है. बाड़मेर भी इससे अछूता नहीं है. जिले में कोरोना के आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक यह आंकड़ा करीब 3200 तक पहुंच चुका है, लेकिन लोगों में इस महामारी के प्रति जरा भी भय नजर नहीं आ रहा है और कोरोना को हल्के में ले रहे है. इन दिनों बाड़मेर में कई एकेडमी और संस्थाओं द्वारा खेलकूद प्रतियोगिताओ का आयोजन करके कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है. इसकी भनक जिला प्रशासन को लगने पर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने जिले के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए.

बाड़मेर कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी

जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में किसी प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की अनुमति नहीं है और बिना कोरोना वायरस के अनुरूप खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर आयोजकों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जानकारी मिल रही है कि कुछ एकेडमी संचालकों द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होने की बात सामने आई है. इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 की गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए.

यह भी पढ़ें-धारा 144 ने राजस्थान में बिगाड़ा कांग्रेस का 'गणित'...कृषि बिल के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों का बदला स्वरूप

उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन साफ है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स है, वह केवल पढ़ाई में संबंधित जानकारी के लिए वो भी अपने पेरेंट्स की अनुमति से स्कूल आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि नियमित विद्यालय अभी भी संचालित नहीं किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है. ऐसे में कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करना अति आवश्यक है. उन्होंने बताया कि किसी भी गतिविधि में कोरोना वायरस का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details