बाड़मेर. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार के शादी समारोह को लेकर जारी की गई गाइडलाइन की पालना अब होती नजर आ रही है. प्रशासन ने शहर में दो अलग-अलग जगहों पर हो रहे विवाह समारोह में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर 30 हज़ार का जुर्माना लगाया है.
प्रशासन ने विवाह समारोह का निरीक्षण किया. बाड़मेर तहसीलदार प्रेम सिंह ने बताया कि बिना सूचना के शादी समारोह आयोजन करने वालों पर ₹5000 का जुर्माना और इसके अलावा विवाह समारोह में 100 से अधिक मेहमानों की संख्या होने पर ₹25000 का जुर्माना का प्रावधान है. इसी कड़ी में शहर में आयोजित हो रहे विवाह समारोह का निरीक्षण किया गया.
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इस दौरान अग्रसेन भवन में कपिल कुमार के यहां शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था. जहां 100 से अधिक संख्या में लोग शामिल है. इस पर आयोजनकर्ता पर ₹25000 का जुर्माना लगाया गया. इसी तरह शहर के महेश्वरी भवन में इंद्र चंद के यहां भी शादी समारोह का आयोजन हो रहा था, लेकिन राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनके द्वारा उपखंड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह संबंधित समारोह का आयोजन करने के कारण 5000 का जुर्माना लगाया गया. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा विवाह समारोह पर निगरानी रखने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. ऐसे में बाड़मेर में होने वाले विवाह समारोह पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.