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बालोतरा: 10 कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन ने 7 गांवों को घोषित किया जीरो मोबिलिटी क्षेत्र

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Published : May 18, 2020, 11:14 PM IST

देश में कोरोना के मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है. जिसके चलते लॉकडाउन लगाया गया है. बता दें कि सोमवार को बालोतरा उपखण्ड क्षेत्र की कल्याणपुर पंचायत समिति के कई गांवों में कोरोना पॉजिटिव लोग सामने आए हैं. जिसके चलते गांवों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है.

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प्रशासन ने सात गांव जीरो मोबिलिटी किए घोषित

बालोतरा (बाड़मेर). बालोतरा उपखण्ड क्षेत्र की कल्याणपुर पंचायत समिति के कई गांवों में कोरोना पॉजिटिव लोग सामने आए हैं. जिसके बाद प्रशासन ने गांवों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है.

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत घड़ोई चारणान के राजस्व ग्राम बागलोप, ग्राम पंचायत देवरिया के राजस्व ग्राम बांकियावास खुर्द, ग्राम पंचायत मूल की ढाणी के राजस्व ग्राम मूल की ढाणी एवं परालिया सांसण, ग्राम पंचायत नागाणा के राजस्व ग्राम भाटों की ढाणी, ग्राम पंचायत मण्डली के राजस्व ग्राम मण्डली तथा ग्राम पंचायत पतासर के राजस्व ग्राम पतासर में अत्यधिक संक्रमण बढ़ने की आशंका है.

जिससे इन क्षेत्रों के आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा की दृष्टि से उक्त स्थानों में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत उक्त राजस्व ग्रामों के चारों ओर की समस्त राजस्व सीमा को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया है.

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उन्होंने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जनसाधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है. उन्होंने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया गया, तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जाएगा. साथ ही यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा.

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