बाड़मेर.कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक लागू की गयी है. इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों की ओर से अवधिपार खाते का निस्तारण करने पर अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज की 50 प्रतिशत तक राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है.
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बैंक प्रशासनक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू ने बताया कि मुख्यमंत्री किसानों के प्रति संवेदनशील है और उन्होंने कोरोना महामारी में किसानों को ऋण का चुकारा करने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर राहत देने के निर्देश दिये थे. उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई 2019 तक अवधिपार हो चुके है. ऐसे किसान अब 30 जून 2021 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर राहत का लाभ उठाते हुए नियमित किसान की श्रेणी में आ सकेंगे.
बैंक सचिव जितेंद्र कुमार गोदारा ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई हैं.