छबड़ा (बारां). जिले के अटरु थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के 4 साल पहले पुराने मामले ने पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के जज राकेश कटारा ने पीड़िता की रिपोर्ट पर दर्ज मामले दोष सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
साथ ही 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है. पीड़िता ने अटरू थाने में 21 जुलाई 2015 को अपनी मां के साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी. जिसमें दो युवकों पर पीड़िता ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.