बारां.बाल अधिकारिता विभाग राजस्थाना स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी ने जिले में वीसी के द्वारा बाल कल्याण समिति को वैश्विक महामारी में अनाथ हुए बेसहारा बच्चें पालन-पोषण और उचित देखरेख के निर्देश दिए हैं. इसके लिए समस्त जिले के निवासियों से अपील की गई कि वह इस महामारी में घबराएं नहीं तथा जरूरतमंद बालक-बालिकाओं को जिले में भारत सरकार द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) पर सम्पर्क कर तथा ग्राम पंचायत, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, इत्यादि के कार्मिकों से सम्पर्क कर जिला बाल कल्याण समिति के पास भेजें.
राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत ऐसे बच्चों की गोपनियता को संरक्षित रखते हुये उचित देखभाल एवं संरक्षाणात्मक माहौल प्रदान करने की व्यवस्था की गई है. इन बच्चों की पहचान को गोपनीय रखना आवश्यक है. इनकी पहचान सोशल मिडिया या अन्य किसी माध्यम से उजागर नहीं की जानी चाहिए. इन बच्चों को गोद लेने के लिए बाल कल्याण समिति के माध्यम से उचित प्रक्रिया अपनाई जानी है.