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मंत्री की बेटी के शादी के कार्ड बिना बुक कराए AC कोच में पहुंचे कोटा, 11 हजार का लगाया जुर्माना - मंत्री को 11 हजार का जुर्माना

राज्य सरकार के एक मंत्री की बेटी के शादी के कार्ड बिना बुक कराए वातानुकूलित कोच में कोटा पहुंचने का मामला गत दिनों सामने आया था. जिसमें भारी मात्रा में मौजूद इन कार्डों को स्टेशन पर पकड़ लिया. बाद में 11 हजार रुपए जुर्माना वसूल कर कार्डों को छोड़ दिया.

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मंत्री की बेटी के 'शादी के कार्ड' सीज

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Published : Nov 30, 2019, 1:35 PM IST

कोटा.बारां जिले की अंता विधानसभा सीट से विधायक और राजस्थान सरकार में खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया की बेटी की शादी अगले कुछ दिनों में होने वाली है. मंत्री ने इन कार्डों को बिना बुक कराए ही ओखा-बनारस (22969) के तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित कोच में ही भरकर कोटा भेज दिए, जिस पर पुलिस ने पूछताछ की.

मंत्री के बेटी की 'शादी के कार्ड' सीज

राज्य सरकार के एक मंत्री की बेटी के शादी के कार्ड बिना बुक कराए वातानुकूलित कोच में कोटा पहुंचने का मामला गत दिनों सामने आया था. जिसमें भारी मात्रा में मौजूद इन कार्डों को स्टेशन पर पकड़ लिया. बाद में 11 हजार रुपए जुर्माना वसूल कर कार्डों को छोड़ दिया.

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जानकारी के अनुसार बारां जिले की अंता विधानसभा सीट से विधायक और राजस्थान सरकार में खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया की बेटी की शादी अगले कुछ दिनों में होने वाली है. इस शादी के लिए मंत्री ने अहदाबाद में बड़ी संख्या में विशेष कार्ड छपवाए हैं.

मंत्री द्वारा इन कार्डों को बिना बुक कराए ही ओखा-बनारस (22969) के तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित कोच में ही भरकर कोटा भेज दिए गए. जिन्हें 22 नवंबर को ट्रेन के कोटा प्लेटफॉर्म पहुंचने पर दो यात्रियों के साथ ट्रेन से कुल 17 कार्टन उतरता देख ड्यूटी पर मौजूद आरपीएफऔर वाणिज्य स्टॉफ ने मामले की पुछताछ शुरू कर दी.

स्टॉफ ने मामले की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दी. मंत्री के शादी के कार्ड पकड़े जाने की सूचना पर अधिकारियों में हडकंप मच गया. अधिकारियों के पास फोन आने लगे. कुछ ही देर में मामला मंत्री तक भी पहुंच गया. इसके बाद मामले को रफा-दफा करने के प्रयास शुरु हो गए. इस दौरान आरपीएफ लगातार मौके पर बनी रही. साथ ही कुछ और स्टाफ भी एकत्रित हुआ.

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ऐसे में जुर्माने के लिए पार्सल ऑफिस ले जाकर कार्टनों का वजन कराया गया. सभी कार्टनों का 500 किलो से अधिक वजन निकला. इसके बाद रेलवे ने 10 हजार 900 रुपए जुर्माना लगाकर कार्टनों को छोड़ दिया. जबकि एक यात्री अपने साथ 35 किलो से अधिक वजनी सामान नहीं ले जा सकते हैं.

रेलवे नियमों के अनुसार एक यात्री अधिकतम 35 किलो लगेज ही ले जा सकता है. इससे अधिक सामान को ट्रेन के पार्सल वैन/कोच में बुक करवाकर ही ले जाया जा सकता है. इस मामले में मंत्री भाया ने कहा कि कार्ड छपाई का काम बारां की एक प्रिंटिंग प्रेस को दिया था. उसने कार्ड का काम किसे सौंपा ये उन्हें नहीं पता. हालांकि जुर्माना भर दिया गया है.

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