बारां.राजस्थान के पूर्व खान मंत्री पर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज हुआ है. उनके साथ इस मामले में चार अन्य आरोपी भी हैं, जिन पर आरोप लगाया गया है कि बारां जिले में चारागाह भूमि पर अवैध खनन कर 90 करोड़ रुपयो के राजस्व की हानि पहुंचाई गई है. इस मामले में बारां की कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. बारां कोतवाली थाने के सीआई रामविलास मीणा का कहना है कि पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की शह पर अवैध खनन करने के आरोप को लेकर मुकदमा दर्ज किया है. इसमें पूर्व मंत्री भाया सहित पांच आरोपी हैं. मामले की जांच शुरू कर दी है.
बदा दें कि यह मुकदमा बारां नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता दिलीप शाक्यवाल ने दर्ज करवाया है. जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले में धोखाधड़ी और खान एवं खनिज विकास का विनियम अधिनियम 1957 की धारा में सहित अन्य धानाओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. राजस्थान सरकार के पूर्व खनन व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर तीन दिन में यह दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है.
भाया पर एक और मुकदमा दर्ज बारां कोतवाली में बुधवार को दर्ज हुए मुकदमे के अनुसार प्रमोद जैन के अलावा आरोपियों में बारां निवासी अंकित जैन उर्फ बोरडिया, सुनील यादव, नरेश तांत्रिक व शरद शर्मा शामिल हैं. इसमें आरोप लगाया है कि आरोपियों ने एक संगठित गिरोह बनाकर बारां जिला कलेक्ट्रेट के पीछे की सरकारी चारागाह व राजस्व की जमीन को खुर्दबुर्द कर दिया. यहां से मिट्टी चुराकर स्टॉक करके अवैध बेचान व्यापार करने, सरकारी जमीन को खुद की स्वामित्व की बताकर बिना लीज खनन किया है. सरकार को राजस्व का करोड़ों रुपये का नुकसान किया है.
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इस दर्ज हुए मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि कलेक्टर कार्यालय व माइनिंग खान ऑफिस के पास की सरकारी व राजस्व सरकारी, चारागाह जमीन को खुर्दबुर्द किया गया. करोड़ों की सरकारी जमीन में 90 करोड़ की मिट्टी खोद दी. मिट्टी को चुराकर व स्टॉक करके बेचान किया, साथ ही अभी भी बेचान कर रहे हैं. पूर्व मंत्री प्रमोद जैन की तरफ से शरद शर्मा, नरेश तांत्रिक, अंकित बोरडिया व सुनील यादव ही ये सारा अवैध खेल संभालते हैं.