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सरकार के नए निर्देश, राशन डीलरों को अब चालू माह में ही उपभोक्ताओं का करना होगा गेहूं का वितरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया गया है. जिससे डीलरों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों पर अकुंश लग सकेगा. नई प्रणाली के तहत डीलरों को चालू माह में ही उपभोक्ताओं का गेहूं का वितरण करना होगा.

बांसवाड़ा न्यूज, banswara news

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Published : Oct 21, 2019, 12:38 PM IST

बांसवाड़ा. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ऑनलाइन करने के बाद सरकार ने डीलरों की गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए एक और कदम उठाया है. इसके तहत राशन डीलरों को अब चालू माह में ही उपभोक्ताओं को गेहूं वितरित करने होंगे. इसके लिए एक माह पहले गेहूं का उठाव आवश्यक कर दिया गया है.

राशन डीलरों को अब चालू माह में ही उपभोक्ताओं का करना होगा गेहूं का वितरण

जानकारी के अनुसार राशन डीलर वन प्लस वन सिस्टम पर काम कर रहे हैं. इसमें उपभोक्ता को चालू माह के साथ पिछले माह का गेहूं प्रदान किए जाने का प्रावधान होता है. अधिकांश उपभोक्ताओं की शिकायत यह थी कि राशन डीलर निरक्षरता का फायदा उठाते हुए उपभोक्ता से 2 माह के राशन पर अंगूठा लगवा कर एक माह का गेहूं दे रहे थे.

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इसके लिए कभी बिजली गुल होने के अलावा पॉइंट ऑफ सेल्स के सिग्नल नहीं मिलने का बहाना बनाया जा रहा था. तकनीकी कारण होने से उपभोक्ता भी कई बार अपनी बात रसद विभाग तक नहीं पहुंचा पाता था. राशन डीलरों की इस प्रकार की गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए रसद विभाग द्वारा नया प्रावधान किया गया है.

इसके अंतर्गत राशन डीलर उपभोक्ता को चालू माह का राशन वितरित कर पाएंगे. बचने वाले राशन का विवरण विभाग को देना होगा, क्योंकि राशन डीलर कमीशन बेस बना दिए गए हैं. ऐसे में ऐसी स्थिति में नुकसान हो सकता है. इसे देखते हुए राशन डीलरों का भी अधिकाधिक उपभोक्ताओं तक राशन पहुंचाने पर फोकस रह सकता है.


बांसवाड़ा में 3.83 लाख परिवार खाद्य सुरक्षा में

बता दें कि बांसवाड़ा जिले में ही 3 लाख 83 हजार परिवार खाद्य सुरक्षा के दायरे में हैं. इनमें से 46 हजार अंत्योदय कार्ड धारियों को प्रतिमाह एक रुपए किलो की दर से 35 किलोग्राम गेहूं दिए जा रहे हैं. वहीं स्टेट बीपीएल और बीपीएल तथा एपीएल को प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं दिए जाने का प्रावधान है. जिले में प्रतिमाह 8 हजार मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया जाता है.

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एडवांस में गेहूं का उठाव

इस नए प्रावधान को लागू करने के लिए सरकार द्वारा गेहूं उठाव की समय सीमा में भी बदलाव किया गया है. अब राशन डीलरों को एडवांस में एक माह पहले भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का उठाव करना होगा. कुल मिलाकर एक तारीख तक गेहूं राशन डीलर के गोदाम में होगा. इसकी पालना नहीं करने पर आवंटन नहीं होगा. बांसवाड़ा में विभाग अप्रैल 2019 से ही इस आधार पर ही काम कर रहा है.

स्टेट पोर्टेबिलिटी फैसिलिटी

इसके साथ ही सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को स्टेट पोर्टेबिलिटी फैसिलिटी प्रदान की है. इसके अंतर्गत उपभोक्ता अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दुकान से गेहूं हासिल कर सकेगा. संबंधित वार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. जिला रसद अधिकारी हजारीलाल के अनुसार सरकार द्वारा वन प्लस वन सिस्टम को खत्म करने से राशन डीलरों की शिकायतों पर काफी हद तक अंकुश लगेगा. हालांकि, हमारे यहां अप्रैल से ही इस सिस्टम पर काम किया जा रहा है.

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