बांसवाड़ा.राज्य सरकार के आदेश पर बांसवाड़ा शहर में शनिवार रात्रि से वीकेंड कर्फ्यू (Weekend curfew in Banswara) प्रारंभ कर दिया गया है. ऐसे में पुलिस बेहद सक्रिय हो गई है और जगह-जगह कार्रवाई भी कर रही है. रविवार सुबह भी बांसवाड़ा शहर में ऐसे ही कई जगह नाके लगाए गए और कार्रवाई की गई.
बेवजह घूमने वालों को भेजा क्वारंटाइन सेंटर
शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने बताया कि कई जगह युवाओं के सड़कों पर बेवजह घूमने की सूचनाएं मिली थी. उन्होंने ऐसे युवाओं से समझाइश की और जो नहीं माने उन्हें कोतवाली ले जाया गया. इनमें से कुछ के चालान काट दिए गए तो 22 युवाओं को क्वारंटाइन सेंटर (Curfew Guideline in Banswara) भेज दिया गया है. फिलहाल इन सभी को बीएसएनल ऑफिस के निकट स्थित रैन बसेरे में ठहराया गया है.
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1 सप्ताह में 345 लोगों के कटे चालान
शहर में कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस ने 1 सप्ताह में 345 ऐसे लोगों के चालान काटे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना था. साथ ही कई लोगों से मास्क पहनने की समझाइश भी की गई. कोविड-19 के संक्रमण को दखते हुए शहर में लगातार इस तरह की कार्रवाई (Police Action In Banswara Weekend curfew) जारी है.
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कोरोना की रोकथाम के लिए वीकेंड कर्फ्यू
प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है. तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच गहलोत सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया हैं. नई गाइडलाइन के अनुसार शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि डेयरी, फल-सब्जी सहित इमरजेंसी सेवाएं बहाल (emergency services status in weekend curfew) रहेंगी. अगर आप वीकेंड के पर कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं या आउटिंग पर जा रहे हों, तो थोड़ा सावधान रहिए. प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वीकेंड कर्फ्यू लागू है. शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है.
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आवश्यक सेवाएं बहाल...
संडे लॉकडाउन के दौरान अब दूध (डेयरी), फल-सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहेंगी. गृह विभाग ने गुरुवार सुबह संशोधित गाइडलाइन जारी की थी. संडे कर्फ्यू में डेयरी, फल-सब्जी आवश्यक सेवाओं को खोलने की अनुमति दे दी है. गृह विभाग ने 9 जनवरी को जारी गाइडलाइन में दूध, फल-सब्जी और किराना की दुकानों को छूट नहीं दी थी. लेकिन गाइडलाइन की इस खामी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ उसके बाद गृह विभाग ने संशोधित गाइडलाइन जारी की.