बांसवाड़ा.राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शराब की दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया बदल दी हैं. प्रदेश में अब शराब की दुकानों की लॉटरी नहीं निकलेगी. वहीं दुकानों की ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत नीलामी होगी. नीलामी की प्रक्रिया 23 से 24 फरवरी तक चलेगी. वहीं इसमें एक व्यक्ति 1 जिले में केवल दो दुकानों के लिए ही आवेदन कर सकेगा. इसके साथ ही पूरे प्रदेश के लिए अधिकतम 5 आवेदन पत्र भर सकेगा. वहीं राज्य सरकार में ऑनलाइन नीलामी के लिए भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी को अधिकृत किया है.
उसके पोर्टल पर 12 फरवरी से ही निशुल्क पंजीयन की सुविधा शुरू हो गई है. साथ ही नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदक को सर्वप्रथम एमएसीटी की वेबसाइट पर अपना पंजीयन करा आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा. जिसके आधार पर वह शराब की दुकान के लिए आवेदन भर सकेगा. ऑनलाइन नीलामी का आबकारी विभाग को सबसे बड़ा फायदा यह होगा, कि अब शराब व्यवसायी ही इस प्रक्रिया में शामिल होंगे.
बता दें कि नीलामी प्रक्रिया में हर रोज सुबह 11 से शाम 4 बजे तक रोजाना कम से कम पांच घंटे तक बोली लगेगी. उसके बाद भी जब तक बोली लगती रहेगी, तब तक 10 मिनट के अंतराल के बाद वापस जारी रहेगी. वहीं बोलीदाता को पिछली बोली की राशि बढ़ाकर कम से कम 5 हजार रुपए बढ़ा कर बोली लगानी होगी. लेकिन पिछली बोली की राशि से पांच प्रतिशत से अधिक की राशि की बोली नहीं लगाई जा सकेगी. प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व रात 11 बजकर 58 मिनट पर बंद हो जाएगी.