बांसवाड़ा. कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश में लॉकडाउन लागू है. इस दौरान यदि कोई आवश्यक काम हो, तो ही घरों से बाहर निकलने के लिए परमिशन ली जा सकती है. इसके लिए बकायदा प्रशासन द्वारा पास की अनिवार्यता की गई है. विभिन्न कारणों को लेकर लोगों को आजकल कलेक्ट्रेट में घूमते हुए देख सकते हैं. जिनका एकमात्र मकसद पास जारी करवाना है, लेकिन यदि वाजिब कारण है, तो आपको कतई चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. मामूली से दस्तावेज के बेस पर आप आसानी से पास हासिल कर सकते हैं.
सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार फिलहाल दो स्तर पर पास जारी किए जा रहे हैं. एक पास राज्य से बाहर जाने का है, तो दूसरा प्रदेश में ही एक से दूसरे जिले में जाने संबंधी पास. हाल ही में सरकार द्वारा इंटर स्टेट अर्थात राज्य से बाहर जाने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया हैं. इस अधार पर कोई भी व्यक्ति पास बनवा सकता है.
इन आधार पर बन सकते हैं पास
यदि राज्य से बाहर जाने का पास बनवाना है, तो इसके लिए जिला कलेक्टर को अधिकार दिए गए हैं. यहां जिला कलेक्टर भी मेडिकल इमरजेंसी, डेथ इन फैमिली और श्रमिकों और स्टाफ को संबंधित कंपनी तक पहुंचाने के लिए पास जारी करवा सकते हैं. इसी प्रकार यदि इन कारणों के आधार पर प्रदेश में ही एक से दूसरे जिले में जाने का पास बनवाना हो, तो इन्हीं कारणों पर एसडीएम कार्यालय में अप्लाई किया जा सकता है. यहां डेथ इन फैमिली का मतलब माता-पिता, भाई और दादा-दादी आदि से हैं. इसके अलावा यदि संयुक्त परिवार का मामला हो तो इसके लिए भी पास की उम्मीद की जा सकती है. मेडिकल इमरजेंसी में क्रिटिकल डिजीज के अलावा एक्सीडेंट संबंधी दस्तावेज पेश करने होते हैं.