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4 साल पहले 3 हजार रुपयों के लिए वृद्धा को उतारा था मौत के घाट, आरोपी को उम्र कैद

बांसवाड़ा में वृद्धा को अपने उधारी के पैसे वापस मांगना महंगा पड़ गया था. जिसकी किमत वृध्दा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी. 4 साल पहले हुए इस मामले पर अब अदालत ने आरोपी को दोषी करार उसे उम्रकैद और जुर्माने से दंडित किया है.

आरोपी को उम्र कैद बांसवाड़ा, Banswara imprisoned life imprisonment
अदालत ने सुनाई आरोपी को उम्र कैद

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Published : Dec 7, 2019, 3:07 PM IST

बांसवाड़ा.4 साल पहले उधारी का तकाजा करने पर एक वृद्धा की नृशंस तरीके से हत्या कर शव अपने ही घर में एक ड्रम में छुपाने के चर्चित मामले में अदालत में आरोपी को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद तथा जुर्माने से दंडित किया.

मामला अरथुना थाना अंतर्गत नाहली गांव का है. कमलेश पुत्र रामा ने गांव की ही वृद्धा फातिमा से 3000 रुपये उधार लिए थे. उधारी की यह राशि कमलेश चुका नहीं पा रहा था. फातिमा कई बार उससे इसका तकाजा कर चुकी थी. लेकिन, कमलेश उसे झांसा देता रहा.

अदालत ने सुनाई आरोपी को उम्र कैद

29 फरवरी 2016 को फातिमा उधार राशि को लेकर कमलेश के घर गई जहां आए दिन उधार राशि के तकाजे से परेशान होकर कमलेश ने फातिमा के सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला कर दिया और फातिमा की मौके पर ही मौत हो गई. फातिमा की मौत से घबराकर कमलेश ने शव को घर में ही पड़े एक ड्रम में डाल दिया और वहां से भाग गया.

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मामला पुलिस तक जाने पर पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो ड्रम में फातिमा की रक्तरंजित लाश बरामद हो गई. अंततः काफी तलाश के बाद पुलिस ने कमलेश को दबोच लिया. पुलिस पूछताछ में उसने फातिमा की हत्या करने का गुनाह कबूल कर लिया. पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.

करीब पौने 4 साल पुराने इस मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कुलदीप सूत्रकार ने फैसला सुनाते हुए कमलेश को हत्या का दोषी करार दिया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 10000 रुपये का जुर्माना सुनाया. अपर लोक अभियोजक शाहिद खान पठान ने बताया कि अमित कमलेश को हत्या के साथ-साथ धारा 201 के अंतर्गत 3 वर्ष के कारावास से भी दंडित किया गया.

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