बांसवाड़ा.नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में स्पेशल कोर्ट ने अपना अहम निर्णय सुनाया. अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और अलग-अलग धाराओं में जुर्माने की सजा सुनाई.
दरअसल, यह वाक्या वर्ष 2018 का है. कुशलगढ़ पुलिस थाने में 10 नवंबर 2018 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि वह अपने बेटे और बेटी के साथ घर पर ही था. दीपावली के त्योहार के बाद घर के लोग रिश्तेदारी में गए थे. सुबह-सुबह सबलपुरा गांव निवासी किशन अचानक उसके घर में घुसा और उसकी 13 साल की पुत्री को उठाकर जीप में डालकर ले गया.
अगले दिन ग्रामीणों के साथ परिवार के लोग आरोपी के घर पहुंचे, जहां गांव के लोगों ने उसकी पुत्री को लौटाने का भरोसा दिलाया. इस आश्वासन पर परिवार के लोग घर लौट गए, लेकिन 2 दिन बाद भी उसकी पुत्री को नहीं छोड़ा और आरोपी ने किशोरी को एक युवक से शादी कराने की नियत से उठा ले जाने की बात कहते हुए लौटाने से इंकार कर दिया और परिवार के लोगों को भी धमकाया. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू की.