बांसवाड़ा. बाल अधिकारों पर काम कर रही स्वयंसेवी संस्था सेव द चिल्ड्रन द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के साथ आयोजित बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण कार्यशाला का शनिवार को समापन हो गया. पुलिस बाल कल्याण अधिकारियों की क्षमता वर्धन के लिए आयोजित. इस दो दिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञ द्वारा किशोर न्याय, पॉक्सो, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम आदि के प्रमुख बिंदु और कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई. अंत में प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए.
कार्यशाला में विशेष किशोर पुलिस इकाई और मानव तस्करी विरोधी यूनिट के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ इस क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे. राजस्थान पुलिस अकादमी के सर्कल इंस्पेक्टर धीरज वर्मा ने प्रतिभागियों को इन 2 दिनों में किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनीमय अधिनियम के प्रमुख कार्य एवं कानून संबंधी जिम्मेदारी के बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से बच्चों से संबंधित मुद्दों पर कार्य किया सकता है. ऐसे मामलों में किस प्रकार से कार्रवाई की जा सकती है.
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