बांसवाड़ा. जिले में बढ़ते कोरोन संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. कलेक्टर ने हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया है. इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाओं और कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को छूट मिलेगी. पिछले 20 दिनों में जिले में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या 150 से बढ़कर 300 के पार चली गई है.
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मंगलवार शाम को जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के लिए आदेश जारी किए. इसके तहत अब बांसवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में हर सप्ताह शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. रविवार को सभी मार्केट बंद रहेंगे.
पूर्ण लॉकडाउन से केवल इन्हें मिलेगी छूट
- पुलिस एवं प्रशासन तथा सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी जो फिर ड्यूटी पर हैं
- चिकित्सा एवं आपातकालीन स्थिति
- मेडिकल दुकानों के संचालक और स्टाफ
- एंबुलेंस, दूध की गाड़ी, बस स्टैंड, निजी क्लीनिक, दूध की दुकानें और सरकारी साधन
- बस और रेलवे और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले लोग और वाहन इस छूट के दायरे में होंगे, इस दौरान यात्रियों को अपना टिकट दिखाना होगा
- रोजाना चलने वाली फैक्ट्रियां
- पर्यटक और होटल कर्मचारी
- मीडियाकर्मियों को भी पूर्ण लॉकडाउन से छूट मिलेगी
कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं. धारा 144 की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा और राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 270, 270 एवं अन्य प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा. मंगलवार शाम की रिपोर्ट में 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं. जिसके बाद कुल कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़कर 335 पहुंच गई है. अब तक 7 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है.