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बांसवाड़ा: दो बाल श्रमिकों को कराया मुक्त...मालिक के खिलाफ केस दर्ज

बांसवाड़ा में मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने गुरूवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पोल्ट्री फार्म से दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया.बच्चों से रोजाना 13 घंटे काम लेते थे.फार्म मालिक के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई.

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Published : Aug 9, 2019, 11:54 AM IST

दो बाल श्रमिकों को कराया मुक्त

बांसवाड़ा.जिले में मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने गुरूवार (8 अगस्त) को बड़ी कार्रवाई करते हुए पोल्ट्री फार्म से 2 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया.सूचना पर यूनिट के प्रभारी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र कॉन्स्टेबल धर्मेंद्र सिंह गणेश्वर की टीम शहर के दाहोद रोड स्थित पोल्ट्री फार्म हाउस पर पहुंची.जहां फार्म में दो बच्चे काम करते मिले.यूनिट के मुताबिक फार्म में कोई भी मौजुद नहीं था.

दो बाल श्रमिकों को कराया मुक्त

यूनिट ने मालिक के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर किया है.यूनिट ने बच्चों को विश्वास दिलाते हुए उनसे बातचीत की.बातचीत में बच्चों ने अपनी पहचान भूंगड़ा थाना के अंतर्गत खेर डाबरा गांव निवासी 16 वर्षीय प्रवेश पत्र देव जी निनामा और 15 वर्षीय पप्पू पुत्र शंकर निनामा के तौर पर बताई.

पूछताछ में पुलिस यूनिट के उडे़ होश.
पूछताछ के दौरान बच्चों ने बताया कि सुबह 8 से रात 9 बजे तक उन से काम लिया जाता था.इस दौरान मुर्गों को गाड़ी से खाली कराना पोल्ट्री फॉर्म की साफ सफाई और ग्राहकों को मुर्गा सप्लाई का काम करना होता था.इस काम के बदले में उन्हें मात्र 4000 रू मेहनताना के रूप में दिया जाता था.

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इस दौरान बच्चों ने बताया कि उन्हें महीने में एक भी दिन आराम करने को नहीं दिया जाता था. पूछताछ में सामने आया कि फर्म का मालिक पंकज भाई नाम का कोई व्यक्ति है.जो कार्रवाई के दौरान मौके पर नहीं मिला.

टीम ने नाबालिक बालकों का शारीरिक व मानसिक शोषण निजी अर्थ उत्पादन के लिए नियोजित करने के लिए अपराध धारा 79 जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों को दस्तीयाब किया। यूनिट ने इस संबंध में कोतवाली में रिपोर्ट दे दी है.

बच्चों का उम्र और स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मामले को बाल संरक्षण समिति के सामने पेश किया जाएगा. यूनिट प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि फार्म मालिक पंकज भाई के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है.



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