अलवर. कोरोना संकट के दौरान देश में लॉकडाउन 5 शुरू हो चुका है. केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से अलग-अलग गाइडलाइन जारी की गई हैं. नई गाइडलाइन में जिले के सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.
अलवर में 30 जून तक लगी रहेगी धारा 144 होटल और रेस्टोरेंट पर पूर्व की तरह टेकअवे की सुविधा जारी रहेगी. अलवर जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. कर्फ्यू के समय से पूर्व लोगों को अपने घर पहुचना होगा. प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय नहीं लिया है. इसी तरह सभी शॉपिंग मॉल, जिम, ऑडिटोरियम, व्यायामशाला, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे.
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इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीति, खेल, मनोरंजन, अकादमी सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों सभाओं और बड़े सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. जिले में सभी शैक्षणिक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे. केवल ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम चलेंगे. इसके साथ ही सरिस्का में अभी पर्यटकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
सरकार की नई गाइडलाइन का सरिस्का प्रशासन को इंतजार है. सरकार के आदेश के बाद ही पर्यटकों को सरिस्का में प्रवेश दिया जाएगा. वहीं, सभी जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. इसके अलावा अब दूसरे राज्यों में आने जाने के लिए भी पास की जरूरत नहीं होगी. प्रशासन ने अलवर जिले में धारा 144 को 30 जून तक बढ़ा दिया है. इसकी सख्ती से पालना कराने के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं. वहीं, इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.