अलवर.पॉस्को न्यायालय संख्या 1 ने पीड़िता से बंद कमरे में दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 23 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है. भिवाड़ी क्षेत्र के महिला थाने में यह मामला दर्ज हुआ था. न्यायालय में 11 गवाहों की गवाही कराई गई. 21 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए. इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.
विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने बताया कि महिला थाने में 14 जुलाई, 2021 को पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था कि वो अपने घर पर अकेले थी और उसके माता-पिता कबाड़ बिनने के लिए गए हुए थे. आरोपी अजय पहले से घात लगाकर मकान में बैठा हुआ था और मौका पाकर पीड़िता के कमरे में घुसकर गेट अंदर से बंद कर लिया. उसके बाद चाकू की नोक पर पीड़िता के कपड़े उतरवाए व उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान आरोपी ने मोबाइल फोन में घटना रिकॉर्ड कर ली. यह घटना आरोपी की मां ने देख ली. आरोपी की मां ने मौका पाकर उसे मौके से फरार कर दिया.