अलवर.पॉस्को न्यायालय संख्या 3 ने भिवाड़ी महिला थाना क्षेत्र के मामले में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 11 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. आरोपी पीड़िता को अपने साथ लेकर चला गया था. उसके बाद अलग-अलग जगहों पर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता की मां ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की. एक माह बाद पीड़िता को बरामद किया गया था.
विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि भिवाड़ी क्षेत्र के महिला थाने में आरोपी सलाजित नाबालिग बालिका को अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया था. इस पर पीड़िता की मां ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया. करीब एक महीने बाद नाबालिग दस्तयाब की गई. इस पर नाबालिग ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि आरोपी सलाजित उसे बहला-फुसलाकर विभिन्न जगहों पर ले गया. वहां पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया गया. पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के बयान के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया. इस पर सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए.