अलवर.जिले में बालक के साथ कुकर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दो लाख रुपए आर्थिक दंड भी लगाया है. परिजनों ने दोषी को सजा मिलने पर खुशी जताई है.
विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि पीड़ित के पिता ने 19 अप्रैल 2022 को रामगढ़ थाने में अपने मानसिक रूप से कमजोर बेटे के साथ कुकर्म की घटना को लेकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीड़ित के पिता ने बताया कि उसका बेटा परचून की दूकान पर सामान लेने गया हुआ था. इस दौरान हाल निवासी बिजली घर अयूब नट ने उसके बेटे को बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया. वहां बालक के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया. घाटना के बाद बालक रोता हुआ मिला. बच्चे ने घटना की पूरी जानकारी परिजनों को दी.