अलवर. अलवर के अपर जिला न्यायालय ने बुधवार को चर्चित मॉबलिंचिंग पहलू खान हत्याकांड के सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है. जिससे पहलू खान के परिजनों और उसके पक्ष के लोगों ने फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है. पहलू खान के पक्ष के लोगों का कहना है कि उन्हें फैसला पक्ष में आने की उम्मीद थी.
पहलू खान के पक्ष के लोगों ने कहा उच्च न्यायालय में जाएंगे पढ़ें-आजादी 'काले पानी' से: दूषित पानी को लेकर संघर्ष कर रहे लोगों ने की वसुंधरा राजे से मुलाकात, बताई समस्या
पहलू खान हत्या मामले में शुरुआत से फैसला पहलू खान के पक्ष में आने की उम्मीद थी. लगातार सरकारी वकील योगेंद्र खटाणा का कहना था कि पूरी दलील के दौरान सभी आरोपियों पर 302 का गुनाह साबित होने का दावा किया जा रहा है. हालांकि न्यायालय में साबित होना बाकी था. इस मामले में सरकारी वकील ने कोर्ट में 44 गवाह पेश किए थे. उनकी गवाही व अन्य तथ्यों के आधार पर अलवर की अपर जिला सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया.
पढ़ें-प्रदेश में पटरी से उतरी कानून व्यवस्था, बेटियां सुरक्षित नहीं: वसुंधरा राजे
इस मामले पर बोलते हुए मेव समाज के नेता शेर मोहम्मद ने कहा कि जिस तरह का न्यायालय का फैसला आया है. उन लोगों को इस तरह की फैसले की कतई उम्मीद नहीं थी. इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी. उन्होंने कहा कि न्यायालय ने कुछ पक्षों को संज्ञान में नहीं लाया है. जबकि वो काफी गवाह इस मामले में हैं. तो वहीं मेव समाज के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि न्यायालय ने कई साक्ष्यों को अपने फैसले में शामिल नहीं किया.
पढ़ें-जालोर: प्रशासन से वार्ता के बाद किसानों ने 3 दिन के लिए किया धरना स्थगित
वहीं पहलू खान के पक्ष में मौजूद कुछ वकील भी आरोपियों के बारी होने के बाद पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए. हालांकि रात तक न्यायालय में पुलिस व पत्रकारों का जमावड़ा लगा रहा. ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में यह मामला उच्च न्यायालय जाता है. हालांकि इस मामले में पुलिस की तरफ से 5 एफआईआर दर्ज की गईं थीं. उसमें से पहलू खान की हत्या के मामले में यह फैसला आया है जबकि अन्य मामलों में अभी न्यायालय में सुनवाई जारी है.