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अलवर: दुष्कर्म के मामले में पिता को आजीवन कारावास - विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो नंबर 3 राजेंद्र शर्मा

अलवर में 10 वर्षीय अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कलयुगी पिता को पॉक्सो धारा 3 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

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दुष्कर्म के मामले में पिता को आजीवन कारावास

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Published : Mar 13, 2020, 6:09 AM IST

अलवर. जिले में पिता का अपनी 10 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. मामले में कलयुगी पिता को पॉक्सो धारा 3 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 25 हजार अर्थदंड से दंडित गया किया है. पोक्सो अदालत नंबर 3 के विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि, खैरथल पुलिस थाने में 11 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज हुआ था.

दुष्कर्म के मामले में पिता को आजीवन कारावास

जिसमें एक बच्ची लावारिस हालत में मिली थी, पुलिस ने उस बच्ची को बरामद कर अलवर की बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया. बाल कल्याण समिति ने उसकी काउंसलिंग की और अलवर की आरती बालिका गृह में भेज दिया.

पढ़ें:अलवर: संदिग्ध परिस्थिति में व्यक्ति की मौत, जांच में जुटी पुलिस

समिति द्वारा दी गई काउंसलिंग के दौरान लड़की ने अपने पिता की करतूतों का पूरा चिट्ठा खोल दिया और समिति ने बयानों की कॉपी कर पत्र एसपी को कार्रवाई के लिए भेजें दिया गया. एसपी ने खैरथल पुलिस थाने को कार्रवाई के निर्देश दिए. उसके बाद यह मामला अलवर पोक्सो अदालत में स्थानांतरित हुआ.

जहां विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो नंबर 3 राजेंद्र शर्मा ने बालिका के पिता को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

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