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अलवरः दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा...24 हजार का जुर्माना - Alwar news

5 साल पूर्व  दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस वर्ष का कारावास और 24 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपियों ने महिला के साथ कट्टे की नोक पर दुष्कर्म किया था.

दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा, Accused of rape sentenced to ten years

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Published : Sep 26, 2019, 5:46 PM IST

किशनगढ़बास (अलवर). जिले के किशनगढ़बास में पांच साल पूर्व महिला के साथ कट्टे की नोक पर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कारावास के साथ 24 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

दुष्कर्म के मामले मे कोर्ट ने सुनाया फैसला

अपर लोक अभियोजक सुनील यादव ने बताया कि थाना किशनगढ़बास क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने 17 मार्च 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने घर पर अकेली थी, उसकी मां खेत पर कासनी काट रही थी. तभी गांव शेखपुर निवासी जमशेद पुत्र जय सिंह और उसके साथी पीड़िता के पास आया और उसे पकड़ लिया. जिसके बाद दोनों ने देसी कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और फिर कट्टे की नोक पर दोनों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया.

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जिसके बाद जबरदस्ती अपहरण कर ले जाने लगे तो मेरे शोर मचाने पर खेत पर काम कर रही मेरी मां भाग कर आयी. जिसके बाद आरोपियों ने देसी कट्टे से फायर किया. जिससे आस-पास काम कर रहे लोग एकत्रित हो गए. जिन्हें देखकर एक आरोपी भाग गया लेकिन गांव वालों ने उसके साथी जमशेद को पकड़ लिया.

वहीं इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस अनुसंधान में जमशेद के खिलाफ धारा 452, 307, 376, 3/ 25 आर्म्स एक्ट में चालान पेश किया. जिस पर न्यायाधीश ने मुलजिम को सभी धाराओं में अलग-अलग दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कारावास और 24 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

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