अलवर.जिले के पॉक्सो न्यायालय ने 6 साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले (Case of molestation and rape of Minor) में आरोपी को मृत्यु पर्यन्त तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि पीड़ित ने नीमराणा थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी 6 साल की बेटी पड़ोस में शादी में खाना खाने के लिए गई थी. इस दौरान शेर सिंह ने अश्लील हरकत की और उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले की जांच पड़ताल पूरी हुई. इसके बाद यह मामला अलवर के पॉक्सो न्यायालय नंबर तीन (Alwar Pocso court) में आया. यहां फास्ट ट्रैक ट्रायल और बहस के बाद मंगलवार को विशिष्ट न्यायाधीश सोहनलाल शर्मा ने आरोपी शेर सिंह को मृत्यु पर्यन्त तक आजीवन कारावास और 12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.