राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

बालिका से छेड़छाड़ व दुष्कर्म का मामला, आरोपी को मृत्यु पर्यन्त आजीवन कारावास की सजा

अलवर जिले के पॉक्सो कोर्ट ने 6 साल की बालिका से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में (Case of molestation and rape of Minor) आरोपी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को मृत्यु पर्यन्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

बालिका से छेड़छाड़ व दुष्कर्म का मामला
बालिका से छेड़छाड़ व दुष्कर्म का मामला

By

Published : Jan 3, 2023, 9:56 PM IST

अलवर.जिले के पॉक्सो न्यायालय ने 6 साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले (Case of molestation and rape of Minor) में आरोपी को मृत्यु पर्यन्त तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि पीड़ित ने नीमराणा थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी 6 साल की बेटी पड़ोस में शादी में खाना खाने के लिए गई थी. इस दौरान शेर सिंह ने अश्लील हरकत की और उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले की जांच पड़ताल पूरी हुई. इसके बाद यह मामला अलवर के पॉक्सो न्यायालय नंबर तीन (Alwar Pocso court) में आया. यहां फास्ट ट्रैक ट्रायल और बहस के बाद मंगलवार को विशिष्ट न्यायाधीश सोहनलाल शर्मा ने आरोपी शेर सिंह को मृत्यु पर्यन्त तक आजीवन कारावास और 12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

पढे़ं. Jaipur Court Judgement : अश्लील इशारों के लिए टोकने पर युवक की हत्या, दो को उम्रकैद की सजा

सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में न्यायालय में आरोपी पर पीड़ित पक्ष के वकीलों की ओर से बयान में दलीलें रखी गई. न्यायालय की तरफ से लगातार इस मामले में सुनवाई की गई. इसके बाद आरोपी को कठोर सजा दी गई. उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में जल्द ही सजा मिलने से समाज में एक संदेश जाता है व अपराधियों में डर व्याप्त होता है.

इससे पहले 21 मई 2022 को भी जिला पॉक्सो न्यायालय ने एक 4 साल की बच्ची के साथ अश्लीलता करने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में साल 2019 से सुनवाई चल रही थी. कोर्ट के फैसले से पीड़िता के परिजन संतुष्ट थे.

For All Latest Updates

ABOUT THE AUTHOR

...view details