अलवर.बहरोड़ में साल 2017 में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया था. इसमें भीड़ ने एक पिकअप गाड़ी में गोवंश लेकर जाते हुए देखा. उसके बाद एक व्यक्ति को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में कुल 7 एफआईआर दर्ज हुई थी. जिनमें से पहलू खान की मौत का मामला न्यायालय में चल रहा है. जबकि 6 में से पांच मुकदमों में चार्जशीट पुलिस पहले ही दाखिल कर चुकी थी. जबकि एक मुकदमे में पुलिस ने 24 मई 2019 को चार्जशीट दाखिल की है. उसमें पहलू खान के दोनों बेटों को बिना अनुमति के राजस्थान से जानवर लेकर जाते हुए दोषी माना हैं.
वहीं मॉब लिंचिंग के मामले में अलवर एसपी परिस देशमुख ने कहा की पहलू खान की मौत के बाद उसका नाम चार्जशीट से हटा दिया गया था. इस मामले में 1 अप्रेल 2017 को बहरोड़ थाने में कुल सात मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें से 6 मुकदमें राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम में दर्ज हुए. जबकि एक मुकदमा पहलू खां को पीट-पीटकर हत्या के मामले में दर्ज हुआ था. पहलू खान की हत्या के मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया. इस मामले में ट्रायल चल रहा है. इस मामले में कुल 46 गवाह पुलिस ने बनाए थे. जिनमें से 42 गवाहों के बयान न्यायालय में हो चुके हैं. ऐसे में जल्द ही इस मामले में फैसला आने की उम्मीद है.