अलवर.पॉक्सो न्यायालय संख्या एक ने बालिका से अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी शिक्षक को 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. बालिका शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी. इस दौरान शिक्षक बालिका को अपने साथ कमरे में ले जाकर, उसके साथ छेड़छाड़ की थी.
विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दिन खान ने बताया कि अलवर के टहला थाना क्षेत्र का यह मामला है. आरोपी प्रकाश चंद्र मावर प्राइवेट शिक्षक था और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था. नाबालिग बालिका के परिजनों ने उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए लगा रखा था. कई बार वो अपने घर पर बालिका को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी बुला लेता था. इस दौरान शिक्षक ने बालिका को कमरे में ले जाकर, उसके साथ अश्लील हरकत की. बालिका ने घर आकर अपने परिजनों को पूरी घटना बताई. बदनामी के डर से पीड़िता के परिजनों ने उसे नानी के घर भेज दिया और मामले की जानकारी किसी को नहीं दी.