राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

Alwar Pocso Court: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, मददगार को भी 5 साल का कारावास

राजस्थान में पॉक्सो न्यायालय दुष्कर्मियों के साथ बड़ी सख्ती से पेश आ रहा है. सोमवार को अलवर की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ रेप के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. वहीं उसका साथ देने वाले दोस्त को 5 साल की सजा से दंडित किया है.

Alwar Pocso Court
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

By

Published : Jun 13, 2023, 8:39 PM IST

अलवर. अलवर के पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. इस मामले में एक अन्य आरोपी को न्यायालय ने मुख्य आरोपी की मदद करने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई है. दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. बचाव और आरोपी पक्ष की दलील और गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना.

ये भी पढ़ेंःPOCSO Court: दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, भिवाड़ी क्षेत्र का था मामला

पीड़िता को बेहोश करके साथ ले गए थे आरोपीः विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने बताया कि टहला थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता अपने घर से शौच के लिए गई थी. उसी समय आरोपी विश्राम और लहरी ने पीड़िता को कोल्ड्रिंग में विषाक्त पदार्थ मिलाकर पीला दिया. उसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई. उसके बाद दोनों आरोपी पीड़िता को बांदीकुई लेकर चले गए. जब पीड़िता को होश आया तो उसने देखा कि वो बांदीकुई आ चुकी है. आरोपी लहरी ने विश्राम से कहा कि तुमको यहां छोड़ दिया है और लहरी बाइक लेकर चला गया. उसके बाद आरोपी विश्राम पीड़िता को गाजियाबाद व दिल्ली लेकर गया. उसके बाद वो लखनऊ पहुंचे और खाना खाया. वहां से जगह-जगह घूमते हुए विराट नगर पहुंचे और होटल में विश्राम ने उसके साथ गलत काम किया. उसके बाद आरोपी विश्राम ने लहरी को फोन करके बाइक लेकर मौके पर बुला लिया.

ये भी पढ़ेंःपॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया 66 हजार का अर्थदंड

कोर्ट में पेश किए गए 17 गवाहःकुछ देर में लहरी वहां बाइक लेकर पहुंच गया और बाइक से लहरी, विश्राम व पीड़िता को नारायणी माता के बस स्टैंड पर लेकर गया. वहां से लहरी और विश्राम ने पीड़िता को छोड़ दिया. विश्राम ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर वो घर जाकर कुछ बताएगी तो वो उसके दोनों भाइयों को मार देगा. उसके बाद पीड़िता थाने पर पहुंची और मामले की शिकायत पुलिस को दी. उसके बाद पीड़िता के बयान हुए. मामले में पुलिस ने चालान पेश किया और न्यायालय में सुनवाई हुई. इस मामले में 17 गवाहों के बयान करवाए गए. वहीं 39 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए. इस मामले में आरोपी विश्राम को 20 साल की सजा और 35,000 का जुर्माना लगाया है. साथ ही आरोपी की मदद करने वाले लहरी को 5 साल की सजा और 15,000 के जुर्माने से दंडित किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details