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अलवर के किशनगढ़बास में न्यायालय ने दिए राजस्थान रोड़वेज बस की कुर्की के आदेश - न्यायालय अपर जिला और सेशन न्यायाधीश

अलवर के किशनगढ़बास में एक युवक ने बीते 12 सितंबर 2017 को एक मामला दर्ज करवाया था. जिसमें बताया गया कि महेस का भाई बस स्टैण्ड पर नारियल बेच रहा था तभी एक रोडवेज बस के चालक ने गाड़ी तेज और लापरवाही से चलाते हुए वेदप्रकाश को टक्कर मार दी. जिसमें उसकी मौत हो गई. ऐसे में आरोपी को अवॉर्ड राशि तयशुदा समय में जमा नहीं कराने पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस की कुर्की के आदेश दिए हैं.

Court orders attachment of Rajasthan Roadways bus, न्यायालय ने दिए राजस्थान रोड़वेज बस की कुर्की के आदेश
न्यायालय ने दिए राजस्थान रोड़वेज बस की कुर्की के आदेश

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Published : Dec 14, 2019, 12:43 PM IST

किशनगढ़बास (अलवर).न्यायालय अपर जिला और सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के एक मामले में 9 लाख 30 हजार 6 सौ 77 रुपये का अवॉर्ड राशि तयशुदा समय में जमा नहीं कराने पर न्यायाधीश वरूण तलवार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस की कुर्की के आदेश दिए हैं.

न्यायालय ने दिए राजस्थान रोड़वेज बस की कुर्की के आदेश

याचिकाकर्ता प्रार्थी के अधिवक्ता भानु प्रकाश अग्रवाल और वीरेन्द्र सिंह नरूका ने बताया कि किशनगढ़बास थाने में महेश ने मामला दर्ज कराया था कि उसका भाई वेदप्रकाश 12 सितंबर 2017 को बस स्टैण्ड पर नारियल बेच रहा था तभी एक रोडवेज बस आर.जे. 24 पी.ए. 1937 के चालक ने गाड़ी तेज और लापरवाही से चलाते हुए वेदप्रकाश को टक्कर मार दी. जिससे किशनगढबास के सरकारी अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

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पुलिस ने आई.पी.सी. की धारा 279 और 304ए में मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया. जिसके पश्चात प्रार्थिया पूनम आदि ने न्यायालय में एमएसीटी किशनगढबास में क्लेम लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया. इस पर अदालत द्वारा प्रार्थिगण के हक में अवार्ड पारित किया. अवार्ड की राशि समय रहते अदायगी नहीं किए जाने पर न्यायाधीश वरूण तलवार ने प्रार्थिया पूनम आदि को क्लेम की राशि अदायगी के लिए राजस्थान रोडवेज की बस को कुर्क करने के आदेश दिए हैं.

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