किशनगढ़बास (अलवर).न्यायालय अपर जिला और सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के एक मामले में 9 लाख 30 हजार 6 सौ 77 रुपये का अवॉर्ड राशि तयशुदा समय में जमा नहीं कराने पर न्यायाधीश वरूण तलवार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस की कुर्की के आदेश दिए हैं.
याचिकाकर्ता प्रार्थी के अधिवक्ता भानु प्रकाश अग्रवाल और वीरेन्द्र सिंह नरूका ने बताया कि किशनगढ़बास थाने में महेश ने मामला दर्ज कराया था कि उसका भाई वेदप्रकाश 12 सितंबर 2017 को बस स्टैण्ड पर नारियल बेच रहा था तभी एक रोडवेज बस आर.जे. 24 पी.ए. 1937 के चालक ने गाड़ी तेज और लापरवाही से चलाते हुए वेदप्रकाश को टक्कर मार दी. जिससे किशनगढबास के सरकारी अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.