राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को 10 साल की सजा - Alwar accused of raping stepdaughter

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सौतेले पिता को 10 साल की सजा और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. आरोपी नाबालिग की छोटी बहन को गायब करने की धमकी देकर पीड़िता का लगातार शोषण कर रहा था.

News alwar, अलवर खबर, अलवर रेप आरोपी गिरफ्तार, अलवर क्राइम न्यूज, alwar news, alwar latest crime update, alwar rape case

By

Published : Oct 15, 2019, 8:31 PM IST

अलवर. सदर थाना क्षेत्र में सौतेले पिता का बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट की ओर से आरोपी को सजा सुनाई गई है. जानकारी के अनुसार 24 जुलाई 2016 को पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें पीड़िता की मां ने बताया था कि उसके पहले पति की मौत होने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी. इसके बाद वह दूसरे पति और दोनों बेटियों के साथ रहती है. इस दौरान उसके दूसरे पति ने उसकी बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसकी छोटी बेटी को गायब कर दिया.

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद

आरोपी ने पीड़िता की मां को उसकी छोटी बेटी को मारने और उसे गायब करने की धमकी दी और बड़ी बेटी का देह शोषण करता रहा. आखिरकार उसकी करतूतों से तंग आकर पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज करवाया था. इसके बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए इस मामले में कोर्ट ने सौतेले पिता को मंगलवार को 10 साल का कारावास और 25 हजार का जुर्माना लगाया है.

पढे़ं- अजमेर के पुष्कर में तलाकशुदा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला

पॅाक्सो अदालत संख्या 4 के विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के इलाके में एक महिला ने अपने पहले पति की मौत के बाद आरोपी के साथ दूसरी शादी की थी. शादी के कुछ दिनों बाद दूसरे पति ने 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता की मां ने आरोपी के मामले दर्ज करवाया था. कोर्ट ने बहस पूरी करते हुए अपना फैसला सुनाया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details