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अलवर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 32 हजार जुर्माना - अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म मामला

अलवर के विशिष्ट न्यायालय पोक्सो नंबर 1 अलका शर्मा की अदालत ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाते हुए एक आरोपी को अलग-अलग मामले में 10 साल का कठोर कारावास और 32 हजार का अर्थदंड से दंडित किया है.

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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

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Published : Dec 6, 2019, 2:57 PM IST

अलवर.जिले की विशिष्ट न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाते हुए एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया था और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग लड़की पर दबाव बनाकर उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया. पोक्सो अदालत नंबर 4 के विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया, कि 15 मई 2018 को रामगढ़ थाने में नाबालिग से दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया था.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

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जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी को अदालत में पेश किया. गवाहों और सबूतों के आधार पर पोक्सो अदालत नंबर 4 की विशिष्ट न्यायाधीश अलका शर्मा ने भरतपुर जिले के कैथवाडा पुलिस थाना अंतर्गत पहाड़ी निवासी वसीम पुत्र शौकत को अलग-अलग धाराओं में 10 साल की सजा और 32 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

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